मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीडि़ता को निर्भया फंड से एक लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की संस्तुति कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्राचार करने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 30 अक्टूबर 2018 को मुखानी थाने में बिठोरिया नंबर एक निवासी एक व्यक्ति ने शिकायती पत्र देकर कहा कि उनके पड़ोस में 60 वर्षीय बुजुर्ग रहता है। 29 अक्टूबर की शाम करीब आठ बजे बुजुर्ग छह साल की बेटी को गोद में उठाकर छत पर ले गया और आपत्तिजनक हरकतें की। बच्ची ने घर आकर मां को आपबीती बताई। मुखानी थाना पुलिस ने इस मामले में बुजुर्ग के विरुद्ध धारा 376 व 5(ग)/6 पाक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया।
यह मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में नौ गवाह पेश किए गए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को न्यायालय ने इस मामले में बुजुर्ग को मासूम बच्ची से दुष्कर्म का दोषी ठहराया है।