मध्यप्रदेश में मिली नाइट कर्फ्यू में थोड़ी और ढील
मध्यप्रदेश में रोजाना लगने वाले नाइट कर्फ्यू में थोड़ी और ढील दे दी गयी है. नाइट कर्फ्यू 1 घंटे और कम कर दिया गया है. अब ये कर्फ्यू रात 10:00 बजे की जगह 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा. नया आदेश जारी कर दिया गया है. गांव में नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई रोक टोक नहीं रहेगी. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में अब रात में लगने वाला
कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे के स्थान पर रात 11 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक रहेगा. यानि कर्फ्यू के समय में एक घंटा कम कर दिया गया है. डॉ. राजौरा ने बताया कि संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में आने से सरकार बाजारों को अनलॉक कर रही है. 1 जून से रियायतें दी जा रही हैं. 15 जून को सरकार ने नाइट कर्फ्यू की अवधि घटाकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर दी थी. इसके बाद अब फिर से एक घंटा कम किया गया है.
सरकार ने सिर्फ शहरी इलाकों में ही नाइट कर्फ्यू लगाया है. ग्रामीण क्षेत्रों को इस दायरे में नहीं लिया गया है. गांव में किसी तरह का नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा. लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी करना है
प्रदेश में 12 अप्रैल से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहा था. 1 जून को अनलॉक शुरू हुआ. पहले चरण में थोड़ी रियायतों के साथ बाजार खोले गए. 15 जून को नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 8 बजे की बजाय रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर दी गई. साथ ही कपड़ा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आदि को भी छूट दी गई. 26 जून से रविवार का कर्फ्यू भी हटा दिया गया.