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भारतीय स्टेट बैंक : आधार और पैन कार्ड 30 सितंबर 2021 से पहले करवाना होगा लिंक

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए अपने करोड़ो ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के अनुसार ग्राहकों से 30 सिंतबर 2021 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर ग्राहक बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. और उन्हें लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है.

दरअसल सरकार की ओर से आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2021 निर्धारित की गई थी. जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते मामलों को देखते हुए

इसे बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है. वहीं अब SBI की ओर से साफ किया गया है कि बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए अब लोगों को अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करवाना होगा.

फिलहाल आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक नहीं होने की दशा में ग्राहक को जुर्माना भरना पड़ सकता है. पैन कार्ड के इनएक्टिव होने की दशा में इसे एक्टिव कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस भरनी होगी.

वहीं पैन कार्ड के इनएक्टिव होने की दशा में आपके कार्ड को कोट नहीं माना जाएगा. जिसके कारण ग्राहक पर आयकर विभाग के कानून के सेक्शन 272B के तहत 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अपना आधार और पैन कार्ड 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक नहीं करवाता है तो उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. जिसके कारण उसे कई प्रकार की बैंकिंग सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है. इस स्थिति में पड़कर परेशान हने के बजाए सभी को अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करना ही उचित होगा.

अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग के वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाना होगा. जहां पर लॉगइन करने के बाद आपको आधार लिंक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा. जिसके बाद आपको अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा. कुछ समय के बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक कर दिया जाएगा.

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