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उत्तर प्रदेश : राजधानी लखनऊ में निजी भवन पर प्रचार की होर्डिंग लगी है तो भवन मालिक को भरना होगा शुल्क

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में निजी भवन पर प्रचार की होर्डिंग लगी है तो भवन मालिक को शुल्क भरना होगा. होर्डिंग लगवाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस बनवाना जरूरी हो गया है.

नगर निगम को प्रचार लाइसेंस फीस जमा किए बिना विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी. लाइसेंस फीस नहीं जमा करने पर इसे गृह कर में जोड़ दिया जाएगा. 3000 हजार भवन स्वामी इस लाइसेंस के दायरे में आएंगे. नगर निगम के नई प्रचार उपविधि प्रभावी होने के बाद ये व्यवस्था लागू की जा रही है.

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