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मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का बढ़ता दिख रहा खतरा सरकार ने जारी की ये नई गाइडलाइन

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 22 पहुंच गई है. चिंता की बात यह है

कि नए मरीजों की मिलने की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है. इंदौर में कोरोना के 9 और भोपाल में 3 नए मरीज मिले हैं. प्रदेश में 28 अगस्त को केवल 7 पॉजिटिव मरीज ही मिले थे.

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जबलपुर, भोपाल और सागर में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 122 है.

पिछले 24 घंटे में मिले 22 नए मरीजों में सबसे ज्यादा 9 इंदौर, भोपाल में 3, जबलपुर में 6, अनूपपुर और धार में 2-2 मरीज मिले. प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0.0 3% पर पहुंच गई है.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि 57% आबादी को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है. सरकार की कोशिश है कि 30 दिसंबर तक राज्य की 100% आबादी वैक्सीन का पहला डोज लगवा ले. और आधी आबादी को वैक्सीन की दूसरी दूसरी डोज से कवर किया जा सके.

महीना नए केस एक्टिव केस

28 अगस्त 07 79

29 अगस्त 12 80

30 अगस्त 10 75

31 अगस्त 10 79

1 सितंबर 11 83

2 सितंबर। 11 91

3 सितंबर 18 101

4 सितंबर 22 114

5 सितंबर 22 122

कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार ने गणेशोत्सव पर्व और ताजियोंं के विसर्जन के लिए गाइनलाइंस जारी कर दी हैं. तय गाइडलाइंस के तहत धार्मिक जुुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे.

गणेश पंडाल भी वहींं बनाए जा सकेंंगे, जहां पर्याप्त जगह होगी. गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, छोटी जगहों पर गणेशोत्सव पंडाल नहीं बनाए जा सकेंगे. पंडाल का आकार भी 30 बाय 45 फीट होगा.

गणेश मूर्ति और ताजियों (चेहल्लुम) के विसर्जन में ज्यादा से ज्यादा केवल 10 लोग ही शामिल होंगे. त्योहारों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू और बाकी पाबंदियां जारी रहेंगी.जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है.

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने ये आदेश जारी किए हैं. बता दें, 14 और 19 जुलाई को गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की थी. इस दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई थी.

इसके बाद विभाग ने एक बार फिर 31 जुलाई, 10 अगस्त, 20 अगस्त और 1 सितंबर को गाइड लाइन जारी की, जिसमे कुछ पाबंदियां की गई थीं. इसके मुताबिक, रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

हालांकि, सख्ती नहीं होने के कारण देर रात तक बाजार खुल रहे हैं. लोग घरों से बाहर निकालकर घूम सकते हैं. सिनेमाघर-जिम भी क्षमता से आधी संख्या के साथ ही खोले जा सकेंगे.

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