स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को दिया नोटिस जाने ?
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को एक जरूरी नोटिस जारी कर 30 सितंबर 2021 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. अगर एसबीआई ग्राहक तय समयसीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सर्विसेस लेने में मुश्किल होगी.
बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. वर्तमान में पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है. ऐसे में SBI ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है.
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट की मदद से पता करें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं.
- इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
- आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
- आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें. फिर कैप्चा कोड एंटर करें.
- इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
पैन को एसएमएस के जरिये भी आधार से जोड़ा जा सकता है. इसके लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें और 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब ये मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
निष्क्रिय पैन कार्ड को फिर से चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला पैन लिखना होगा. इसके बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर इस मेसेज को 567678 या 56161 पर एसएमएस कर दें.