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उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए कोविड कर्फ्यू को 21 सितंबर तक बढ़ाया

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू आगामी 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान करते हुए सोमवार को बताया कि इस कर्फ्यू के दौरान किस तरह की राहतें दी गई हैं

और किन प्रतिबंधों व गाइडलाइनों को बरकरार रखा गया है. अहम बातों पर गौर किया जाए तो शादी या मांगलिक कार्यक्रमों की इजाज़त दी गई है लेकिन हॉल या स्थान की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठे हो सकेंगे. जानिए और कैसा है उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू का हाल.

वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ज़िला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इस बारे में पूरी जानकारियां मुहैया करवानी होंगी. कोविड कर्फ्यू के नए नियम कायदों को लेकर समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोग कार्यक्रमों में शामिल होंगे

अगर वैक्सीन ले चुके हैं तो उनके लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन वैक्सीन न लेने वालों के लिए यह रिपोर्ट अनिवार्य होगी, जो 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू के बारे में बताया कि अब उन लोगों के लिए बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ से उत्तराखंड आने पर कोई रोक नहीं होगी और न ही उन्हें निगेटिव कोविड रिपोर्ट रखनी होगी,

जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज़ लग चुके होंगे. बता दें कि राज्य के ज़िला मजिस्ट्रेटों को पहले ही यह तय करने का अधिकार दिया जा चुका है कि वो गांवों की स्थितियों के मद्देनज़र वहां कोविड नियमों में किस तरह छूट दे सकते हैं.

ये भी गौरतलब है कि राज्य में सरकारी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ शुरू किए जाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे. दुकानें और व्यापारिक संस्थान सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुलने की व्यवस्था यथावत है. वहीं, वॉटर पार्क जैसे मनोरंजन स्थलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति अब भी है.

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