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मध्यप्रदेश में आगामी त्यौहारों को लेकर नयी गाइडलाइन की जारी

गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही हैं. इसी के साथ त्यौहारों के मौसम की शुरुआत भी हो जाएगी. कोरोना को देखते हुए शासन सतर्क है. उसने नयी गाइड लाइन जारी कर दी है. संदेश साफ है कि त्योहार तो मनाएं लेकिन पूरे एहतियात के साथ क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर इंतजार कर रही है.

मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी गयी हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को जारी की नई गाइडलाइन में विशेष तौर पर दुर्गा पंडाल, विसर्जन संबंधित दिशा-निर्देश दिए हैं.

शासन ने कहा है दुर्गा उत्सव तो मनाइए लेकिन भीड़ से बचिए. चल समारोह पर बैन रहेगा. दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सिर्फ 10 लोग जा सकेंगे. उसके लिए भी समिति को प्रशासन से इजाजत लेना होगी. ये तय करना और निगरानी रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि विसर्जन स्थल पर किसी तरीके की भीड़ नहीं हो. चल समारोह की परमिशन नहीं रहेगी.

ठीक इसी तरह दहशरे पर भी सख्ती रहेगी. रावण दहन कार्यक्रम में श्री राम चल समारोह प्रतीकात्मक निकलेगा. रामलीला रावण दहन खुले मैदान में जिला प्रशासन की परमिशन से होगा.

आयोजन स्थल पर सिर्फ 50 फीसदी लोगों को ही मौजूद रहने की छूट रहेगी. सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

कोरोना के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी गरबा सूना रहेगा. कॉलोनियों और सोसायटी में गरबा तो खेला जाएगा लेकिन बड़े और भव्य तौर पर होने वाले कमर्शियल तौर पर गरबा पर बैन रहेगा.

डीजे और बैंड रात 10 बजे तक बजाए जा सकेंगे. 15 अक्टूबर के बाद कोचिंग क्लास और जिम 100% क्षमता के साथ खोल सकेंगे. शादी समारोह में 300 लोगों के मौजूद रहने की छूट दी गई. इसी तरह अंतिम संस्कार में 200 लोग जा सकेंगे.

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