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दिल्ली सरकार ने दी 16 अक्टूबर तक जनहित में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति

दिल्ली सरकार ने शहर में रामलीला , दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए 16 अक्टूबर तक जनहित में लाउडस्पीकर और अन्य ऐसे उपकरणों के उपयोग की गुरुवार को अनुमति दे दी है.

हालांकि आयोजकों को अभी भी इसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेनी होगी. दरअसल दिल्‍ली में त्यौहार सीजन को देखते हुए रात के समय ध्वनि प्रदूषण के मानकों में थोड़ी छूट दी गई है.

पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जनहित में अनुरोध पर विचार किया और उसके आधार पर 16 अक्टूबर तक रात 10 बजे से 12 बजे

तक लाउडस्पीकर और ऐसे अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है. वहीं, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी लोगों के जमावड़े पर लगी पाबंदी में कुछ ढील दी है.

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के मुताबिक, दिल्ली में रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन रामलीला के मंचन, दशहरा व दुर्गा पूजा पंडाल के लिए इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगी जा रही थी. इस संबंध में मंथन के बाद रात दस बजे से 12 बजे तक के लिए छूट दी गई है.

वहीं, डीपीसीसी ने दिल्‍ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा है कि आम लोगों द्वारा किए गए निवेदन को देखते हुए उप राज्यपाल की ओर से इस पर सहमति जताई गई है.

हालांकि रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए अभी दिल्‍ली पुलिस की अनुमति लेना जरूरी है. वैसे डीडीएमए ने इन सभी कार्यक्रमों के दौरान मास्‍क, सोशल डिस्‍टेंसिंग जैसे नियमों के पालन की सख्‍त हिदायत दी है.

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