पैसों के लेनदेन के इन नियमो में रिजर्व बैंक ने किया बदलाव
अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसों का लेन-देन करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब एक दिन में 2 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं. यानी अब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना और आसान हो गया है.
ग्राहकों की सहूलियत के लिए RBI ने यह फैसला किया है. अब RTGS की टाइमिंग 24X7 हो गई है यानी आप किसी भी वक्त RTGS के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं.
आपको बता दें NEFT के जरिए फंड ट्रांसफर करने की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है यानी आप कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. वहीं अगर मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो यह बैंकों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.
NEFT के अलावा ग्राहक RTGS और IMPS का इस्तेमाल करके भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. RTGS की बात करें तो इसके जरिए एक बार में 2 लाख रुपये से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता,
वहीं मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग है. IMPS के जरिए एक दिन में 2 लाख रुपये तक का अमाउंट रियल टाइम में ट्रांसफर किया जा सकता था, जिसे बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.
शुक्रवार को तीन दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% की दर पर कायम है.
बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आखिरी बार 22 मई, 2020 को रेपो दर में बदलाव किया था.