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गुजरात समित महाराष्ट्र में आज से लगाया गया नाईट कर्फ्यू सख्त गाइडलाइन जारी

देश के 16 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है. अबतक इसके देशभर में 346 मामले सामने आ चुके हैं. इस तरह से लगता है कि अब COVID की तीसरी लहर देश में आ चुकी है

और इससे बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. कोविड के मामलों और खासकर ओमिक्रॉन के मद्देनजर गुरुवार को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करने वाले हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम हुई मीटिंग में अफसरों को त्वरित और प्रभावी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोविड टेस्ट में तेजी लाने, वैक्सीनेशन में इजाफा करने के साथ-साथ हेल्थ के ढांचे को मजबूत बनाने के निर्देश दिए. साथ ही राज्यों की हरसंभव मदद करने के लिए केंद्रीय टीम जरूरतमंद राज्यों में भेजने की बात कही.

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए होनेवाली न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टियों की भीड़ से लोगों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया गया है.एमपी नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है, जहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

वहीं, शिवराज सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में क्लब, कोचिंग, जिम, सिनेमाघरों में वैक्सीन के दोनों के बाद ही प्रवेश दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं. मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने के भी प्रावधान शामिल हैं.

उधर, महाराष्ट्र में आज नए कोविड दिशा-निर्देश घोषित किए जाएंगे. सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कोविड टास्क फोर्स की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.

इसके चलते क्रिसमस और नए साल के जश्न पर प्रतिबंध की संभावना है. साथ ही होटलों, रेस्तरां, विवाह समारोहों, पार्टियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे.

राज्य के पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त ने एक नए आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति COVID पर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. बता दें कि इसके तहत कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

वहीं, बृहन्मुंबई महानगर पालिका परिषद (बीएमसी) ने लोगों से क्रिसमस और नए साल पर पार्टियों में जाने से बचने को कहा है. साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर की मध्यरात्रि तक मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है.

इस दौरान नए साल के जश्न को लेकर समुद्री बीच या पर्यटन स्थलों में पार्टी की अनुमति नहीं होगी. क्रिसमस और नए साल के जश्न में होने वाले डांस पार्टियां के फ्लोर को आधी क्षमता तक ही सीमित रखे जाने का निर्देश दिए गए हैं.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में सार्वजनिस्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी.

क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा. कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रान वैरिएंट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी डीएम को अलर्ट जारी किया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील की है कि कोविड के मद्देनजर चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगनी चाहिए.

कोर्ट ने कहा है कि पीएम उत्तर प्रदेश चुनाव टालने पर भी विचार करें. चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें. कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अबतक ओमिक्रॉन के 57 सामने आ चुके हैं. इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाने का एलान किया है. डीडीएमए का तर्क है कि भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता है,

ऐसे में ओमिक्रोन वैरिएंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार अब 50 फीसद लोगों की संख्या के साथ खुलेंगे. इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है.

कर्नाटक सरकार ने अपने यहां के बार और रेस्टोरेंट में 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी हुई है. कर्नाटक सरकार ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है कि उनके संबंधित परिसरों में बड़ी सभाएं और पार्टियां नहीं आयोजित की जाएं. ये प्रतिबंध 30 दिसंबर से प्रभावी होकर और 2 जनवरी तक लागू रहेंगे.

गुजरात सरकार ने 8 प्रमुख शहरों- अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ में नाईट कर्फ्यू (सुबह 1 से 5 बजे के बीच) 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया है.

दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान आधी रात तक खुले रह सकते हैं और रेस्टोरेंट भी 75 प्रतिशत क्षमता पर खुले रह सकते हैं. जिम भी 75 फीसदी क्षमता पर खुल रह सकती हैं, बगीचे और पार्क रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं.

राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत लोगों को Test Track Treat प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य इस्तेमाल सहिम सेनेटाईजेशन, उचित दूरी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.

शिक्षण संस्थानों में बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जाने का नियम बनाया गया है. इसके अलावा, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन किए जाने पर कार्यवाही के निर्देश हैं.

इसके अलावा, हरियाणा में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं, उन्हें 1 जनवरी, 2022 से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति .नहीं दी जाएगी. यह प्रतिबंध मैरिज हॉल, होटल, बैंक, सरकारी कार्यालयों और बसों जैसी जगहों पर लागू होगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज यह ऐलान कर चुकेहैं.

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