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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू

कोरोना को देखते हुए ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी है. कलेक्टर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

अब पूरे जिले में भीड़ भरे आयोजनों की अनुमति नहीं मिलेगी. वैक्सीनेशनन कराने और मास्क न लगाने वाले लोगों की सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री पर बेन रहेगा. साथ ही 18 साल से कम उम्र के लोग जिम-मॉल और सिनेमागृह नहीं जा सकेंगे.

ग्वालियर जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम से पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है. आदेश के साथ ही जिले में भीड़ भरे आयोजनों पर रोक लगा दी गई है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कोविड-19 के तहत धारा 144 लागू की है.

वैक्सीनेशन न कराने और मास्क न पहनने वालों की सभी जगह एंट्री पर बेन लगा दिया है. जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, पूल, स्टेडियम में 18 साल से कम उम्र के लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा. उनके प्रवेश पर पाबंदी रहेगी.

ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार शाम कोविड-19 के तहत एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत जिले भर में शुक्रवार शाम से ही धारा 144 लागू कर दी गई है. एक जगह पर 3 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है.

प्रशासन ने भीड़ भरे आयोजनों की अनुमति देना तत्काल बंद कर दिया है. कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा- कोविड-19 का पालन कराने के लिए यह आदेश जारी किया गया है. ये आदेश पूरे ग्वालियर जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा.

नए आदेश में कलेक्टर ने जिम, सिनेमाघरों, पूल, क्लब और स्टेडियम में 18 से कम उम्र के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है. सभी संस्थानों को 18 से कम उम्र के लोगों को प्रवेश ना देने की हिदायत दी गई है. साथ ही इन संस्थानों में वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाले वयस्क लोगों को ही एंट्री दी जाएगी.

धारा 144 के नये आदेश में कलेक्टर ने स्कूल कॉलेज के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. सभी स्कूल, कॉलेज संचालक अपने स्टाफ और छात्रों का फौरन वैक्सीनेशन कराएं.

वैक्सीन के दोनों डोज जल्द लगाने का आदेश दिया गया है. स्टाफ और तय उम्र के छात्रों का वैक्सीनेशन ना होने पर स्कूल – कॉलेज संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का उल्लेख किया है.

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