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हरियाणा सरकार ने इन 5 जिलों में मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए दिशानिर्देश किये लागू

हरियाणा सरकार ने रविवार को राज्य में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नया प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये नए दिशानिर्देश 12 जनवरी तक लागू रहेंगे।

हरियाणा में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच अधिकारियों ने गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को दो जनवरी से 12 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है।

एक आधिकारिक ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में पाबंदियां लागू होंगी। यह आदेश ऐसे दिन आया है जब राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।

  • नए आदेश के मुताबिक पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी बंद रहेंगे
  • हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं। ज़िलों को दो हिस्सों में बांटा गया है, जहां ज़्यादा संक्रमण है उनको A कैटेगरी में रखा है उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला है। यहां बाजार 5 बजे बंद हो जाएंगे और सभी दफ़्तर 50% क्षमता के साथ चलेंगे।
  • उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रेच, आंगनबाड़ियों को प्रदेश में बंद किया गया है। बिना वैक्सीन के लोगों को दफ्तर, रेस्टोरेंट, बैंकट हॉल जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर जाने की इजाज़त बंद कर दी गई है। अगर संक्रमण बढ़ेगा तो सख्तियां बढ़ाई जाएंगी।
  • गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पांचों जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और मनोरंजन के अन्य स्थान बंद रहेंगे।
  • डिप्टी मजिस्ट्रेटों को सतर्कता बरतने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लोग COVID-19 गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। विज ने कहा कि कानून को लागू करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। कार्यालयों में रैंडम चेकिंग होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि कोई भी कोरोना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य में जरूरत पड़ने पर ‘नो मास्क नो वर्क’ नियम को भी लागू करना होगा।

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