उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की नई गाइडलाइंस जारी
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. राज्य सरकार ने राजनीतिक रैलियों और धरना-प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी है.
इसके अलावा शादी विवाह और शव यात्रा में 50 फीसदी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. राज्य में स्कूल स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और क्लास 12वीं तक सभी शिक्षण संस्थाएं 16 जनवरी तक बंद रहेंगे.
उत्तराखंड में कोविड- कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा,
बाजार सुबह 6:00 बजे से रात बजे तक खुले रहेंगे.
जिम ,शॉपिंग, मॉल ,सिनेमा हॉल, स्पा सलून ,मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम सभी में 50 फिसदी क्षमता की गई.
स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे.
खेल संस्थान, स्टेडियम खेल के मैदान में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग 50 फिसदी के साथ की जाएगी.
सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक आदि गतिविधियों की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं.
शादी विवाह और शव यात्रा में 50 फिसदी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति.
राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं.
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबों में केवल 50 फिसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा.
होटल में मौजूद कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का उपयोग कोविड- प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ 50 फिसदी क्षमता के साथ किए जाने की अनुमति.
स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और क्लास 12वीं तक सभी शिक्षण संस्थाएं 16 जनवरी तक बंद रहेंगे.
बाहर से आने वाले राज्यों के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन कि दोनों डोज नहीं होने पर 72 घंटे पहले की कोविड-नेगेटिव रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तराखंड में आने की अनुमति.