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आसाराम की पैरोल अर्जी पर 19 दिसंबर तक टली सुनवाई

 नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू की पैरोल अर्जी पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई है. जिसके बाद अब 19 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी. आपको बता दें, आसाराम के भांजे रमेश भाई ने पेश यह याचिका पेश की थी. जिसके बाद 14 दिसंबर को होने वाली सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस पी के लोहरा की खण्डपीठ में टाल दी गई. 

जिसके बाद अब 19 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी. गौरतलब है कि इससे पूर्व में भी जिला पैरोल कमेटी ने आसाराम की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था. पूर्व में दाखिल की गई अर्जी में कहा गया था कि, 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. आसाराम ट्रायल के दौरान और अब तक पांच साल की सजा काट चुके हैं. ऐसे में जेल के पैरोल नियमों के मुताबिक, आसाराम को प्रथम पैरोल दी जा सकती है, इसलिए उन्हें प्रथम बीस दिन की पैरोल मंजूर की जाए. इसके लिए सेंट्रल जेल के जरिए जिला पैरोल कमेटी के समक्ष आवेदन किया गया था. 

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने इस मामले में आसाराम को दोषी करार देते हुए मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था. आपको बता दें इससे पहले आसाराम ने जेल प्रशासन के जरिए भी पैरोल कमेटी में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जेल मुख्यालय से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश के अभाव में आसाराम का आवेदन फिलहाल जिला पैरोल कमेटी को प्रेषित नहीं किया जा सका है. उल्लेखनीय है कि कुछ वक्त पहले आसाराम को कोर्ट से मामूली राहत मिली थी. कोर्ट ने आईटी एक्ट के एक मामले में आसाराम की जमानत मंजूर की थी. 

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