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कर्नाटक विधायक शाम छह बजे स्पीकर को दें इस्तीफ़ा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 10 विधायकों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मांग की गई थी कि विधान सभा स्पीकर रमेश कुमार को उनके इस्तीफे़ स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए.

 

याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायक शाम 6 बजे स्पीकर से मिलकर अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं.

 

दरअसल इन विधायकों ने कई दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन स्पीकर इनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं कर रहे थे. उनका कहना था कि वो जल्दबाज़ी नहीं करेंगें और “रूलबुक, संविधान और अपने विवेक के आधार पर फ़ैसला लेंगे.”

 

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पत्रकारों से कहा, “इस्तीफा देने वाले इन 10 विधायकों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, जैसे ही वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरेंगे वो उन्हें मिलेगी. क्योंकि हमने कोर्ट को बताया कि कल भी असेंबली में हंगामा हुआ और मुंबई के होटल के अंदर और बाहर भी हंगाम हुआ. कोर्ट ने फैसला दिया है. बाकी मुकदमा कल है.”

16 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये आदेश सिर्फ़ 10 के लिए क्यों?

पत्रकारों के इस सवाल पर रोहतगी ने कहा, “ये ऑर्डर 10 विधायकों के लिए है, क्योंकि 10 विधायक कोर्ट में थे. बाक़ी 5 या 6 विधायक जो हैं, वो नई याचिका लगाएं, फिर देखेंगे.”

 

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