सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को SC ने की खारिज
सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसा जा सकेगा।
इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने ना लाएं, यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं।
इससे पहले फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक मामले को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हमने सुना है कि सरकार सोशल मीडिया लिंकिंग को लेकर गाइडलाइन लेकर आ रही है। यह बहुत जरूरी है, लेकिन निजता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इंटरनेट वाइल्ड वेस्ट की तरह है।
जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि कोर्ट के साथ सरकार और आईटी डिपार्टमेंट भी इसे देखे और समस्या का हल तलाशे। इस पर अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आईआईटी के विशेषज्ञों की भी तकनीकी राय ली गई है।