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निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट में आज दोषी पवन गुप्ता की सुनवाई , वारदात के वक्त नाबालिग होने का किया दावा

नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस में गुनहगार पवन गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय विशेष बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। दोषी ने वारदात के वक्त खुद के नाबालिग होने का दावा किया है। इससे पहले उसने दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही दावा किया था, लेकिन यहां 19 दिसंबर को उसकी याचिका खारिज हो गई थी। अब पवन ने कहा है कि नाबालिग होने की जांच के लिए अधिकारियों को अस्थि जांच का निर्देश दिया जाए। 17 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पवन समेत चार दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाने का डेथ वॉरंट जारी किया था।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी पवन गुप्ता की रिवीजन पिटीशन को भी खारिज कर दिया था. 17 जनवरी को पवन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उम्र से जुड़ी याचिका दायर की. पवन के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि उसके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, पवन की जन्मतिथि 8 अक्टूबर, 1996 है. इस हिसाब से घटना के समय वह नाबालिग था. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ, जस्टिस आर बानुमती की अगुवाई में जस्टिस अशोक भूषण और एएस बोपन्ना उसकी याचिका पर सुनवाई करेंगे.

 

आपको बता दे कि निर्भया गैंगरेप केस का एक नाबालिग दोषी पहले ही रिहा हो चुका है. एक आरोपी ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी. निर्भया के माता-पिता ने दोषियों की फांसी मुकर्रर होने पर खुशी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि 7 साल बाद उनकी बेटी को इंसाफ मिलने जा रहा है. कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट पर मुहर लगाते हुए 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी देने का फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत एक दोषी मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर चुकी है. जिसके बाद उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी लेकिन राष्ट्रपति ने भी उसे खारिज कर दिया.

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