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देश में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की मिली छूट

पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा।

शर्तों के मुताबिक..

1-सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए।

2- दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा।

3- स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

4- दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा।

आपको बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया

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