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दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की दी गई इजाजत

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए देशभर में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है. गाइडलाइन में इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है. गाइडलाइन में देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है.

– ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है. दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनिटाइज करना होगा.बता दें कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है.

गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है.देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. पहले इसे 21 दिनों के लिए लागू किया गया था, लेकिन 14 अप्रैल को एक बार फिर 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया. दूसरे चरण में लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म हो गई. लेकिन अब एक बार फिर इसे बढ़ा कर 17 मई तक कर दिया गया है. इस तरह, देश में लगातार 54 दिनों का लॉकडाउन लागू हो गया है.

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