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गाजियाबाद में धारा-144 को बढ़ाया गया 31 मई तक साथ ही स्‍कूल-कॉलेज भी रहेंगे बंद

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में फिलहाल राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है. स्‍थानीय प्रशासन ने जिले में धारा-144 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. पहले जिले में सिर्फ 5 मई तक के लिए ही धारा-144 लागू थी. जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और ईद उल फितर के चलते यह फैसला लिया है. आदेश के बाद अब जिले में 31 मई तक किसी भी प्रकार के आयोजनों और समारोहों पर रोक लगी रहेगी जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजनों पर 31 मई तक रोक रहेगी.

साथ ही उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा. धारा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी. अजय शंकर पांडेय ने बताया कि 31 मई तक जिले में सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी.जिले के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा. पकड़े जाने पर फाइन भी वसूला जाएगा. सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा. दरअसल, गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही हैं.

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