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योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला अब किसी भी आधिकारी या कर्मचारी का नहीं होगा ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार शाम योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने अहम फैसले में तबादला सत्र को शून्य घोषित कर दिया है. कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए तबादला सत्र को शून्य घोषित किया गया है. इसके तहत वर्ष 2020-21 के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है. इसके तहत इस साल आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस समेत सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहेगी.आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी. इसके अलावा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), मृत्यु, बीमारी, प्रोन्नति (प्रमोशन), त्यागपत्र (इस्तीफा), निलंबन, बर्खास्तगी से खाली पदों को अनुमोदन लेकर ही मिलेगी तैनाती.

अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से बिना अनुमोदन नहीं होगा कोई भी स्थानांतरण (तबादला). गौरतलब है कि प्रदेश में नई स्थानांतरण नीति के तहत अप्रैल-मई महीने में तबादले किए जाते रहे हैं साथ ही लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता अब नहीं मिलेगा. सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला इन्वेस्टीगेशन एंड प्लानिंग और अर्दली भत्ता भी समाप्त हो जाएगा. पहले इन भत्तों का भुगतान 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था. अब इन भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया गया है.

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