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घरेलू यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी कीं नई गाइडलाइंस….

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने घरेलू यात्रा करने के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. ये गाइडलाइंस फ्लाइट, बस और ट्रेन के द्वारा यात्रा करने के संबंध में हैं गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घरेलू उड़ानों, ट्रेन, और अंतर-राज्यीय बस के यात्रियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, मास्क लगाने और हैंड सेनिटाइजर लेकर चलने को कहा है. दो महीने के अंतराल के बाद सोमवार से घरेलू उड़ानें दोबारा शुरू होने के बाद अधिकारियों ने कहा कि ऐसी उड़ानों से दिल्ली आने वाले यात्रियों में लक्षण न पाए जाने पर उन्हें सरकारी या भुगतान वाले पृथक-वास केंद्रों में नहीं रखा जाएगा

अपने आदेश में दिल्ली सरकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें. घरेलू यात्रा करने के लिए जारी की गई दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या ना करें के निर्देश भी दिए जाएं. इसके अलावा सभी यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है. गाइडलाइंस के मुताबिक रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और एयरपोर्ट पर कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा. सभी जगह यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. इसके अलावा ये सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

इसके अलावा सैनिटाइजेशन और हैंडवाश की समुचित व्यवस्था हो. बिना कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों को केवल इस शर्त पर जाने दिया जाएगा कि वह खुद के स्वास्थ्य की 14 दिन तक निगरानी करेंगे और अगर उनमें कोरोना के लक्षण होते हैं तो फौरन जांच कराएंगे. वहीं जिन लोगों में लक्षण मिलेंगे, उन्हें संबंधित अथॉरिटी द्वारा आइसोलेट किया जाएगा. इसके अलावा किस जगह पर कौन सी अथॉरिटी मामले की जिम्मेदार होगी, यह भी गाइडलाइंस में तय किया गया है

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