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सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ी

लॉकडाउन के दौरान अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते न खुलवा पाने वाले लोगों को सरकार ने राहत दी है. अब 31 जुलाई तक वे अपनी बेटियों के नाम से यह खाता खुलवा पाएंगे.

जिन लोगों की बेटियों की उम्र 25 मार्च से 30 जून, 2020 तक दस साल की हो गई थी, वे अब इस खाते को खुलवाने के लिए 31 जुलाई 2020 तक की बढ़ी डेडलाइन का लाभ उठा सकेंगे.

25 मार्च से 30 जून, 2020 तक देश में लॉकडाउन था. मौजूदा तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 7.6 फीसदी ब्याज दर तय की गई है. इसमें आप सालाना डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा किया जा सकता है. पहले यह यह राशि 1000 रुपये थी. इस योजना के तहत सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो पचास फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं.

सुकन्या डाकघर की योजना है. यहां आपके जमा पर सौ फीसदी सुरक्षा और रिटर्न मिलने की गारंटी है. डाकघर की योजनाओं पर आपको अपने सौ फीसदी निवेश पर सरकार की ओर से सुरक्षा की गारंटी दी जाती है.

इस योजना में एक बार आपका जो ब्याज तय हो जाता है उसी हिसाब से स्कीम मैच्योर होने तक ब्याज मिलेगा. योजना के तहत माता-पिता को सिर्फ चौदह साल तक निवेश करना होता है.

जबकि खाते की मैच्योरिटी अवधि इक्कीस साल है. चौदह साल के बाद बचे हुए सात साल के दौरान चौदह साल के क्लोजिंग बैलेंस पर योजना लेते समय तय ब्याज के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा. इक्कीस साल बाद मैच्योरिटी पर पूरी रकम मिलेगी.

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