योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 3.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत सभी स्कूल, सिनेमा हॉल, तरण ताल आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक फेज थ्री के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. 31 अगस्त तक के लिए जारी अनलॉक-3 में कुछ शर्तों के साथ रात का कर्फ्यू हटा लिया गया है. साथ ही जिम और योग सेंटर अब सशर्त खुल सकेंगे.
कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन
उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राज्य, जिला, तहसील, नगर निगम और पंचायतों के स्तर पर जहां कहीं आयोजित किए जाएं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के साथ आयोजन की अनुमति होगी.
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा.वहीं, प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक संबंधित प्रतिबंधों के साथ लागू पूर्व की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.
अनलॉक 3.0 की जानें 5 बड़ी बातें
1-‘अनलॉक-3’ के दौरान समस्त स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
अनलॉक 3.0 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पूर्व की भांति जारी रहेगी.
2-इसके अलावा समस्त सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य संस्थान भी बंद रहेंगे.
3-योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी जिसके लिए भारत सरकार के परिवार और कल्याण मंत्रालय द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के साथ कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)जारी की जाएगी.
4-मेट्रो रेल सेवा, समस्त राजनीति, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम जैसी अन्य गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी.
बुधवार को केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक रात में लगने वाला कर्फ्यू हटाने को कह दिया गया है. इसके साथ ही योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुलेंगे.
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति मिली है. किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आ जा सकेंगे. सामान ले जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा.