LIVE TVMain Slideउत्तर प्रदेशदेश

अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात की तो 10 हजार तक का होगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है. जिसके तहत अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा. यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना वहीं दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान कटेगा. वहीं अब से बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

शासनादेश के मुताबिक, अब बिना हेलमेट अब 1000 रुपए जुर्माना होगा. वहीं बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 और बिना लाइसेंस होने अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा.

यही नहीं नए शासनादेश के मुताबिक अब अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर 2000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा जोकि पहले 1000 रुपए था.

आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत जानकारी देने पर भी अब 10 हजार जुर्माना देना होगा. वहीं तेज रफ़्तार पर प्राइवेट वाहनों को 2 हजार और कॉमर्शियल वाहनों को 4 हजार रुपए देना होगा. वहीं फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।

Related Articles

Back to top button