बड़ी खबर : देश में 30 सितंबर तक लागू रहेगी अनलॉक-4.0 की गाइडलाइन
देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलॉक-4 के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इस पर आदेश के साथ ही एक अहम फैसला लिया गया है.
केंद्र की नई गाइडलाइन में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से अपनी मर्जी से लोकल लॉकडाउन लगाए जाने की शक्ति को छीन लिया गया है. गाइडलाइन में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि कोई भी राज्य अपने यहां अब केंद्र सरकार से सलाह-मशविरा किए बिना लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे. इस दौरान केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगाए जाने की छूट दी गई है.
केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन से साफ हो गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाहर के किसी भी इलाके में राज्य अब अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे. केंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में अगले 30 दिनों तक यानी 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान केवल जरूरी सामान लेने और जरूरी काम पर जाने की ही छूट दी जा सकेगी.
खबर है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लॉकडाउन लगाने की शक्ति छीनी है, उसके पीछे बड़ी वजह कारोबार है. दरअसल कई मैन्युफैक्चरर्स की शिकायत थी कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से उनके माल की निर्बाध आवाजाही में काफी दिक्कत आती है. लॉकडाउन की शक्ति छीन लिए जाने से केंद्र ने जिस तरह से मेट्रो को शुरू करने का फैसला लिया है, उसका भी लाभ आम जन को मिलेगा.
1-केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब उत्तर प्रदेश और असम की तरह अन्य राज्यों में शनिवार और रविवार को लगाया जाने वाला लॉकडाउन भी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकेगा. इसी के साथ कई राज्यों में रात में लॉकडाउन लगाया जाता रहा है. ऐसे में इन्हें लॉकडाउन में ढील देनी होगी.
2-कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने केंद्र की गाइडलाइन आने से पहले ही कई इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी. ऐसे में अभी तक इन राज्यों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है. बता दें कि कर्नाटक और बिहार ने पहले ही 14 दिन तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था. वहीं असम, उत्तर प्रदेश ने राज्य में शनिवार-संडे का लॉकडाउन लगाया हुआ है.