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COVID-19 संक्रमण के मध्य देश में आज से अनलॉक 5.0 हुआ आरम्भ, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

COVID-19 संक्रमण के मध्य देश में आज से अनलॉक 5.0 आरम्भ हो गया है। बुधवार को अनलॉक-5.0 की गाइडलाइन जारी कर दिए गए। फेस्टिवल के सीजन को देखते हुए गवर्मेंट ने अनलॉक-5.0 में छूट बढ़ा दी है। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए अलग से सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी निर्धारित की जाएगी।

वही गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के पश्चात् राज्य सरकारें अपने हिसाब से निर्णय कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। अक्टूबर से नवंबर तक होने वाले इंडियन फेस्टिवल जैसे की नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि लोग COVID-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्यौहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।

आइए जानते हैं अनलॉक 5.0 से संबंधित अहम बातें…
केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल तथा मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ-साथ प्लेयर्स की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे।
अनलॉक 5.0 के दिशा निर्देशों में केंद्र सरकार ने 50 फीसदी व्यक्तियों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी अनुमति दे दी है।
साथ ही केंद्र ने स्कूल तथा कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए प्रदेश सरकार को 15 अक्टूबर के पश्चात् फैसला लेने की छूट दी है। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटरों को दोबारा खोलने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना आवश्यक है।
अनलॉक-5.0 में केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी कड़ा लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
उच्च शिक्षा संस्थानों में सिर्फ पीएचडी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की मंजूरी होगी। जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी गई है।
केंद्र की तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन तथा दूरस्थ शिक्षा अब भी वैकल्पिक बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेगी। कुछ छात्र फिजिकल रूप से मौजूद होने की जगह ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की मंजूरी दी जा सकती है।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा अन्य समारोह में केवल 100 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा।
बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन के साथ अनुमति दे दी है।
महाराष्ट्र में COVID-19 के बढ़ते केसों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पांच अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट तथा बार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

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