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15 अक्टूबर से दिल्ली के सिनेमाघरों को मिली खोलने की अनुमति

अनलॉक 5 के तहत दिल्ली में 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत सीटों के साथ से खुलेंगे. सभी साप्ताहिक बाजारों को भी तत्काल प्रभाव से खोलने के आदेश जारी कर दिये गए हैं. हालांकि ये छूट सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर ही लागू होगी.

डीडीएमए की ओर से साप्ताहिक बाजार और सिनेमा हॉल/थियेटर/ मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने का आदेश जारी कर दिया गया. सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत सीटों के साथ खुल सकेंगे और प्रत्येक शो के बाद पूरे हाॅल को सैनिटाइज करना होगा. इसके साथ ही पहले प्रत्येक जोन में दो सप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी गई थी. लेकिन अब सभी साप्ताहिक बाजार खोले जा सकेंगे.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खुल सकेंगे. अभी तक केवल दो बाजार प्रतिदिन प्रति जोन की इजाज़त थी. गरीब लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी. 15 अक्टूबर से दिल्ली के सिनेमा हाल भी खुल सकेंगे. उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश पालन करने होंगे.

डीडीएमए द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर 2020 से सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50 फीसदी तक खोलने की अनुमति दी जाएगी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों और एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा. इसके अलावा सभी साप्ताहिक बाजारों में भी कोरोना के नियंत्रण को लेकर जारी सभी नियमों/दिशा निर्देशों और एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा.

15 अक्टूबर से इन शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, जानें और क्या—क्या खोलने  की

हालांकि, इससे पहले डीडीएमए ने 31 अक्टूबर से पहले दिल्ली में सिनेमाघर खोलने की इजाजत नहीं दे रहा था. दिल्ली समेत पूरे देश में पिछले 6 महीने से सिनेमाघर बंद पड़े थे, जिसकी वजह बॉलीवुड को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. हालांकि अब सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं, लेकिन इन नियमों के तहत साप्ताहिक बाजार और सिनेमा हॉल में काम करने वालों को राहत मिलेगी.

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