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मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर 100 रुपये का जुर्माना पढ़े पूरी खबर

उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा सांसद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर 100 रुपये का जुर्माना लगा है. 100 रुपये जुर्माने के साथ जौहर ट्रस्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है और सुनवाई के लिए अंतिम बार समय दिया गया है.

दरअसल 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन को सरकारी जमीन घोषित किए जाने का ये मामला है. आरोप है कि ज़मीन जिन शर्तो पर दी गई थी, उन शर्तो का उल्लंघन किया गया है. मामले में एसडीएम सदर ने जांच रिपोर्ट में भूमि वापस लेने को कहा था. इसके बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट में मामला चल रहा है.

वहीं ट्रस्ट की तरफ से क्षेत्राधिकार के मामले में राजस्व परिषद में कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. राजस्व परिषद में अब 5 नबम्बर को सुनवाई होगी. एडीएम कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रस्ट के वकील ने समय मांगा. इसके बाद 100 रुपये हर्जाने के साथ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया. अब मामले में 9 नबम्बर को सुनवाई होगी. एडीएम प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता की कोर्ट में मामला लंबित है.

बता दें अतिक्रमण और कुप्रबंध के आरोप में जौहर ट्रस्ट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई का आदेश दिया था. सांसद आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, रामपुर के मुतवल्ली हैं. याचिका ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आदेश को नैसर्गिक न्याय के खिलाफ बताते हुए रद्द करने मांग की गई है.

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