अटल बीमित योजना को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, बदल गए नियम, नौकरी जाने पर मिलेगी आधी सैलरी :-
देशभर में फैली महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना के तहत बेरोजगारी लाभ का दावा करने वाले नियमों में छूट दी है. यानी अब आपको इस स्कीम का फायदा लेने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा. अब इसके नियम पहले से आसान हो गए हैं. आइए आपको इन नियमों और इस स्कीम के बारे में डिटेल में बताते हैं-
आपको बता दें अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी. इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी के साथ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा |
PIB हिंदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत दावों हेतु शपथपत्र (एफिडेविट) फार्म की अब से आवश्यकता का नहीं होगी. आवश्यक दस्तावेजों (कागजातों) की स्कैन की गई प्रतियों के साथ दावे का ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएंगे |
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें आपको इस फॉर्म को सही-सही फिल करके कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ब्रांच में जमा कराना होगा. बता दें अभी इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू होगी. इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं |
कौन नहीं उठा सकता फायदा-
कंपनी में गलत व्यवहार की वजह से निकाले गए व्यक्ति को इस स्कीम का फायदा मिलेगा. चाहे वह व्यक्ति भले ही ईएसआईसी से बीमित हो.
अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है. अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट (वीआरएस) लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |
स्कीम की डीटेल्स-
स्कीम का लाभ लेने के बेरोजगार होना चाहिए और साथ ही बेरोजगारी लाभ के लिए क्लेम करना होगा |
बीमित व्यक्ति के लिए एक शर्त यह भी होगी कि बेरोजगारी से पहले कम से कम उन्होंने 2 साल तक रोजगार कर रहा हो |
इस संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए या देय होना चाहिए |
अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, पेंशन प्रोग्राम या स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा |
बीमित व्यक्ति का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल उनके डेटाबेस से लिंक होना चाहिए |
बेरोजगारी व्यक्ति खुद ही यह क्लेम कर सकता है |
नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना होगा |
क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके बाद बीमित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में क्लेम की रकम पेमेंट कर दी गई हो. >> क्लेम वेरिफाई होने के 15 दिन के अंदर यह पेमेंट कर दिया जाएगा |
ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था. इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई |