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भीमा कोरेगांव मामला: आरोपी वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नानावती अस्पताल में इलाज की दी इजाजत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवारा राव को राज्य सरकार के खर्चे पर  नानावती अस्पताल में 15 दिनों के उपचार के लिए भर्ती होने की अनुमति दे दी है। इस दौरान उनका परिवार अस्पताल के मानदंडों के अनुसार वहां जा सकता है। गौरतलब है कि बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा की गई एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा था आरोपी और जेल में बंद कवि सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव पूरी तरह होश में हैं और उन्हें चीजों का बोध है। राव की वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि रिपोर्ट में राव की तंत्रिका तंत्र संबंधी हालत और तलोजा जेल में रहने के दौरान उनकी मूत्र नलिका में संक्रमण  के बारे में कुछ नहीं  लिखा गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस बारे में पूरी रिपोर्ट दाखिल होने के लिए कहा था।

याचिका में कहा गया  था कि  उनकी बिगड़ती तंत्रिका संबंधी और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को देखते हुए तत्काल मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया जाये। इस  याचिका पर आज (बुधवार) सुनवाई हुई थी।  गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट से वरवारा राव की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर जल्द विचार करने का आग्रह किया था। उनकी  याचिका पर 17 सितंबर से सुनवाई नहीं हुई थी।

वरवरा राव की वकील इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस माधव जामदार की पीठ से कहा था कि राज्य सरकार द़वारा पेश की गई रिपोर्ट मात्र छलावा’ है क्योंकि इसमें राव की स्मृतिक्षय संबंधी बीमारी के बारे में कुछ भी दर्ज पर कुछ नहीं कहा गया है, उन्होंने पीठ को बताया कि नानावती अस्पताल के डॉक्टरों ने 12 नवंबर को वीडियो लिंक की मदद से राव की जांच की थी और  ब्‍लड टेस्‍टऔर पेट की सोनोग्राफी समेत कई तरह जांच करवाने के लिए कहा था।

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