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चचेरी बहन के साथ लिव-इन में रह रहा युवक करना चाहता है शादी, हाईकोर्ट दिया ये निर्देश :-
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सगे चाचा-ताऊ, मामा-बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी गैरकानूनी होती है. कोर्ट ने यह बात एक युवक की उस याचिका पर कही जो अपनी चचेरी बहन के साथ लिव इन में रह रहा है. लड़की 17 साल की है और दोनों ‘लिव-इन’ रिश्ते में हैं. युवक अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है, जो उसकी रिश्ते की बहन है।
अदालत ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है, जो उसकी रिश्ते की बहन है और ऐसा करना अपने आप में गैरकानूनी है. न्यायाधीश ने कहा, ”इस याचिका में दलील दी गई है कि जब भी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वे शादी करेंगे, लेकिन तब भी यह गैरकानूनी है।”