भोपाल : बारात में 50 तो फेरे में सिर्फ 30 लोग हो ही सकेंगे शामिल गाइडलाइन हुई लागू
कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आई राजधानी भोपाल में हर दिन औसतन 300 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब प्रशासन ने नई गाइडलाइन को आज से लागू कर दिया है।
दीपावली के बाद अचानक से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे के बाद पहले ही व्यापरियों के स्वेच्छा से रात आठ बजे अपनी दुकानें बंद करने का फैसला लिया था वहीं अब जिला प्रशासन ने बाजारों के साथ शादी और अन्य कार्यक्रमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक सांस्कृतिक, सामाजिक एंव धार्मिक समारोह के लिए हॉल में 100 एवं खुले में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ हॉल में या खुले स्थान पर हो रहे समारोह में मास्क के बिना कार्यक्रम स्थल पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन करने की शर्तो के साथ विवाद समारोह रात 10 बजे तक ही हो सकेंगे। विवाह की रश्मों (फेरे/भंवर) रात 10 बजे के बाद भी हो सकेंगे, जिसमें कुल 30 लोग ही शामिल हो सकेंगें की बारात निकाली जा सकेगी। बारात को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की रैली,यात्रा,जुलूस आदि चल सामारोह नहीं निकाले जा सकेंगे।
शहर की सभी कार्यालय, दुकानें और बाजारों को रात 8 बजे तक ही खुलने की अनुमति रहेगी। रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक यह सभी अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन करने की शर्तो के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे 5-जिस क्षेत्र में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे है, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाकर उसके अंदर आवाजाही पर रोक लगाई जा सकेगी।