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उ0प्र0 राज्य न्यायालय वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग नियमावली 2020 का प्रख्यापन

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग नियमावली, 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रदेश में कोरोना महामारी फैलने एवं अभी तक इसका समुचित इलाज न होने के कारण इससे बचाव हेतु लाॅकडाउन, सामाजिक दूरी बनाये रखने आदि सम्बन्धी दिशा निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं, जिसका प्रभाव मा0 न्यायालयों की कार्यवाही पड़ा है।

कोरोना महामारी के दौरान मा0 न्यायालयों में समुचित रूप से सुनवाई हो पाने एवं वादी/प्रतिवादी को न्याय दिलाने हेतु वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई की आवश्यकता महसूस की गयी।

कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 24 मार्च, 2020 में सामाजिक दूरी के मानक पालन के निर्देश है। इसके दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 225 व 227 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय

वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग नियमावली, 2020 बनाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इसमें मा0 न्यायालयों में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था विहित की गई है।

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