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राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी कार्यालयों/विभागों में अगले 06 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा (3) की उपधारा (1) के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित

किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा में 06 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह आदेश इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को सूचित कर दिया गया है।

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