जुमा और सहयोगियों की जब्त संपत्ति लौटाने का अदालत ने दिया आदेश
दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन की जांच के दौरान जब्त की गई संपत्ति लौटाने का आदेश दिया है. जुमा पर लगे फर्जीवाड़ों के आरोपों में गुप्ता कारोबारी परिवार केंद्र में हैं, जिनपर सत्ता सेबेदखल किए गए जुमा से सरकारी समझौतों के लाभ अपने पक्ष में कराने का आरोप है.
जांच के दौरान कई घर, दफ्तर, खेत, आलीशान गाड़ियां और एक निजी विमान जब्त किए गए थे. न्यायाधीश फिलिप लोब्सर ने यह आदेश पलट दिया. उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई से पहले इन संपत्तियों को जब्त करने का कोई ‘उचित’ आधार नहीं है. 75 साल के जुमा के खिलाफ लगातार बढ़ते आरोप से उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) पहले ही परेशान थी और वह आम चुनाव से पहले जुमा को हटाकर खुदको बेदाग दिखाना चाहती थी.
अपनी छवि बचाए रखने की कोशिश में एएनसी ने पिछले साल दिसंबर में जुमा को हटाकर सिरिल रमफोसा को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया था. जुमा ने उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा तब दिया जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे पद छोड़ने या फिर संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने में से किसी एक को चुनने का निर्देश दिया. जुमा के 9 वर्षीय शासन का अंत इसी साल फरवरी मे हुआ था.