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बदलने वाला है पैसे ट्रांसवर से जुड़ा ये नियम जाने यहाँ ?

देशभर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. बता दें 14 दिसंबर से आप RTGS का इस्तेमाल 24 घंटे कर सकेंगे. बता दें कि इस समय RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है.

RTGS प्रणाली की सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्धता पर रिजर्व बैंक ने कहा यह तय किया गया है कि आरटीजीएस प्रणाली को वर्ष के सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया जाये और इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि 00:30 बजे से हो जायेगी

RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जरिए तुरंत फंड ट्रांसफर किया जा सकता है. यह बड़े ट्रांजेक्शंस में काम आता है. RTGS के जरिए 2 लाख रुपये से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता है. इसे ऑनलाइन और बैंक ब्रांच दोनों माध्यमों से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें भी किसी तरह का फंड ट्रांसफर शुल्क नहीं हैं. लेकिन ब्रांच में RTGS से फंड ट्रांसफर कराने पर शुल्क देना होगा.

इससे पहले पिछले साल दिसंबर में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम को 24x7x365 उपलब्ध कराया गया था. आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कहा कि उस समय से सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, भारतीय वित्तीय बाजारों के वैश्विक एकीकरण के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए चल रहे कामों को समर्थन देने, भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को विकसित करने की कोशिशों और घरेलू कॉरपोरेट और संस्थानों के लिए बड़े स्तर पर भुगतान की फ्लैक्सिबिटी उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया है.

आपको बता दें दास ने कहा कि डिजिटल भुगतान को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने के लिये यूपीआई अथवा कार्ड के जरिये बिना संपर्क के किये जा सकने वाले लेन-देन की सीमा को एक जनवरी 2021 से दो हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया जायेगा. रिजर्व बैंक ने कहा कि इससे संबंधित परिचालन के दिशानिर्देश अलग से जारी किये जायेंगे.

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