उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-16, 22 सहित कई में संशोधन किये जाने का लिया निर्णय
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन के उपरान्त प्राप्त फीडबैक के आधार पर एवं आधुनिक तकनीक के अनुकूलतम प्रयोग के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-16, 22, 25, 27, 28, 31, 99, 101 व 188 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
नियमावली के इन नियमों में संशोधन के पश्चात् खसरे को कम्प्यूटरीकृत करने से सरकार की योजनाओं, दैवीय आपदा राहत कार्य हेतु डाटा शीघ्र उपलब्ध हो सकेगा, विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को आसानी से दर्ज किया जा सकेगा और सह-खातेदारों के अंश भी वरासत/नामान्तरण के साथ ही दर्ज हो जायेंगे।
ग्राम सभा भूमि की विनिमय प्रक्रिया सरल हो सकेगी। खतौनी के कम्प्यूटराइजेशन, वरासत दर्ज करने की ऑनलाइन प्रक्रिया सह-खातेदारों के अंश निर्धारण आदि से जन सामान्य को सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन के पश्चात् वरासत दर्ज करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता आयेगी
पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण राजस्व निरीक्षक/लेखपाल द्वारा प्रकरण को नियत अवधि के पश्चात अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जा सकेगा। भूमि प्रबंधक समिति के स्थान पर उपजिलाधिकारी द्वारा भी ग्राम सभा की भूमियों का विनिमय प्रस्तावित किया जा सकेगा। भू-राजस्व से सम्बन्धित प्रकरण डिजिटलाइज्ड होंगे।