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पैन कार्ड पर 10000 का जुर्माना, जल्द करवाएं आधार से लिंक :-

पैन कार्ड का उपयोग बैंक में खाता खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रेन में ई-टिकट के साथ यात्रा करते समय पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पैन कार्ड का उपयोग टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) जमा करने व वापस पाने के लिए किया जाता है। पैन कार्ड शेयरों की खरीद-बिक्री हेतु डीमैट खाता खुलवाने के लिए आवश्यक है। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए |

31 मार्च तक नहीं किया पैन आधार से लिंक तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना -  अन्य

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
-यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
-नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
-इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
-इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। अगला काम आपको यह भी देखना होगा कि आधार कार्ड- पैन कार्ड से लिंक है या नहीं अगर नहीं लिंक है तो यहां देखें आधार कार्ड लिंक करने का तरीका।
एसएमएस के जरिए
-अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
-इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
-इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो-
ऑनलाइन भी आसान है तरीका
-आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
-अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
-ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
-अगली स्लाइड में जानते हैं आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा।

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