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MP में भी लव जिहाद के खिलाफ बना सख्त कानून, 10 साल तक की सजा का है प्रावधान

मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद विरोधी विधेयक ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को अपनी मंजूरी दे दी है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का आरोप सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी। साथ अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी अमान्य मानी जाएगी।

कैबिनेट बैठक के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ के ड्राफ्ट में कुल 19 प्रावधान हैं। उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में बनने जा रहा लव जेहाद कानून दूसरे राज्यों में बने कानूनों से ज्यादा सख्त होगा। इसमें दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।’

आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जेहाद के खिलाफ कानून को अध्यादेश के जरिए अमल में ला चुकी है।  उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बनाए कानून को अध्यादेश के माध्यम से बीते 24 नवंबर को लागू कर दिया था।

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