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05 जनवरी से 18 जनवरी, 2021 के मध्य अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का होगा वितरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों में नियमित योजना के खाद्यान्न वितरण के अन्तर्गत दिनंाक 05 जनवरी से 18 जनवरी, 2021 के मध्य अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जायेगा।

यह जानकारी खाद्य एवं रसद आयुक्त श्री मनीष चैहान ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का नियमित वितरण जनवरी, 2021 माह की 05 तारीख से प्रारम्भ होकर 18 तारीख तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में दिनांक 05 जनवरी से 18 जनवरी, 2021 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न

(20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) वितरित किया जायेगा। दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय गेहूँ का मूल्य रू0-02 प्रति किग्रा0 तथा चावल का मूल्य रू0-03 प्रति किग्रा0 होगा।

श्री चैहान ने बताया कि इस अवधि में उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्याान्न वितरण का कार्य प्रातःकाल 08ः00 बजे से सायंकाल 06ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।

वितरण के दौरान कार्डधारको को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए

और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाए। उपरोक्तानुसार वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेगा ताकि वे खाद्यान्न वितरण को प्रमाणित कर सकंे।

खाद्यान्न वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाने के निर्देश दिये गये हैं।  उन्होंने बताया कि जनपदों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण कार्य की समीक्षा/स्थलीय जाॅच हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीमों का गठन कर नियमित जाॅच करायी जायेगी।

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