उत्तर प्रदेश : रेंट में मनमानी वृद्धि पर लगाई रोक नए अध्यादेश को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को मंजूरी दे दी है. प्रदेश में मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवादों को कम करने के उद्देश्य से इस अध्यादेश को लाया गया है.
इसके तहत सालाना 5 से 7 फीसदी तक ही किराया बढ़ाया जा सकेगा. अध्यादेश के अनुबंध के आधार पर ही किराए पर मकान दिया जाएगा. वहीं इससे जुड़े विवादों का निपटारा रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्युनल करेंगे. ट्रिब्युनल को 60 दिन के अंदर वाद का निस्तारण करना होगा.
– आवासीय भवन पर 5 फीसदी और गैर आवासीय पर 7 फीसदी सालान किराया बढ़ाया जा सकता है.
– किराएदार को भी जगह की देखभाल करनी होगी.
– दो महीने तक किराया न मिलने पर मकान मालिक किराएदार को हटा सकेंगे
– मकान मालिक से बिना पूछे किराएदार कोई तोड़फोड़ मकान में नहीं करा सकेगा.
– पहले से रह रहे किराएदारों के साथ अनुबांध के लिए 3 महीने का समय
– किराया बढ़ने के विवाद पर रेंट ट्रिब्युनल संशोधित किराया और किराएदार द्वारा देय अन्य शुल्क का निर्धारित कर सकेंगे.
– सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर मकान मालिक दो महीने से ज्यादा का एडवांस नही ले सकेंगे.
– गैर आवासीय परिसरों के लिए 6 महीने का एडवांस लिया जा सकेगा.
– समय पर देना होगा किराया
– मकान मालिक को देनी होगी किराए की रसीद
– किराएदारी अनुबंध पत्र की मूल प्रति का एक-एक सेट दोनों के पास रहेगा
– अनुबंध अवधि में मकान मालिक किराएदार को नहीं कर सकता बेदखल
– मकान मालिक को जरूरी सेवाएं देनी होंगीं
केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के उपक्रम, कंपनी, विश्वविद्यालय या कोई संगइन, सेवा अनुबंध के रूप में अपने कर्मचारियों को मकान देना, धार्मिक संस्थान, लोक न्याय अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्ट, वक्फ संपत्ति.
दरअसल किराएदारों और मकान मालिक के बीच सैकड़ों मुकदमे अदालतों में लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट के आधार पर नया अध्यादेश तैयार किया है. इसे शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई.
1- औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का प्रस्ताव हुआ पास
2- उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019 के प्रस्तर- 3.3 (2) में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास
3- तत्कालीन United Provinces सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-M 599/X-501 दिनांक 25 मार्च 1942 के प्रस्तर 54 के प्रावधान के निरसन के सम्बन्ध में प्रस्ताव हुआ पास
4- ऐसे विलेख, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, पर स्टाम्प शुल्क की देयता को सुविधाजनक बनाये जाने के लिए डिजिटल ई-स्टाम्प की व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने हेतु उ0प्र0 ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास
5- वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण का प्रस्ताव हुआ पास