औद्योगिक इकाईयों व फर्मों में कार्यरत श्रमिकों का ईएसआई कार्ड बनाने के निर्देश
प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थित औद्योगिक इकाईयों व फर्मों आदि में कार्यरत पात्र श्रमिकों को प्राथमिका पर ईएसआई कार्ड जारी कर वितरित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है।
अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने इस संबंध में निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा श्रम विभाग के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये है।
अपर मुख्य सचिव श्री चन्द्रा ने जारी निर्देश में कहा है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाईयों व फर्मों में कार्य करने वाले कामगारों को ईएसआई कार्ड नहीं जारी किये जा रहे हैं, जो कि संबंधित अधिकारियों की श्रमिक को योजनाओं के लाभ से वचित करने की मंशा को दर्शाती है।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि ऐसे श्रमिकों का ईएसआई कार्ड शीघ्र बनाकर प्राथमिकता पर वितरित कराना सुनिश्चित करें।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी है।
कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना का फायदा निजी कम्पनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों को मिलता है, जिनका मासिक वेतन 21000 रुपये से कम है।
श्रमिक का ईएसआई कार्ड बने होने से स्वयं के साथ उसके आश्रितों को बीमारी के दौरान मुफ्त इलाज की सुविधायें दी जाती है।
गंभीर बीमारी होने पर निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि ईएसआई के दायरें में वे सभी कंपनी और प्रतिष्ठान आते हैं जहां पर 10 या इससे अधिक संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं।