LIVE TVMain Slideदेशप्रदेश

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को देखते हुए नोएडा में लगी धारा 144

दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर अगले कुछ दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है. नोएडा पुलिस के आदेश के तहत 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नोएडा में इस धारा के तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

साथ ही प्राइवेट ड्रोन उड़ाने की भी अनुमति नहीं होगी. नोएडा पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए

रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है पुलिस के मुताबिक इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी संभव है, इसलिए भी सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, नोएडा पुलिस ने 22 जनवरी की देर रात जारी किए गए अपने आदेश में कहा है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़ी संख्या में नोएडा से भी लोगों के जाने की संभावना है.

गौतम बुद्धनगर में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है. ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है.

नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई है. साथ ही लोगों को निजी ड्रोन उड़ाने से भी मना किया गया है.

– 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सुरक्षा कारणों से प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी.

– प्रशासन की अनुमति के बिना न जुलूस निकाले जा सकेंगे और न ही चक्का जाम किया जा सकेगा.

– लाठी-डंडा, बल्लम, स्टिक या अन्य प्रकार के हथियारों लेकर चलने पर पाबंदी. सिर्फ पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को ही इसकी इजाजत है.

– समाज में तनाव फैलाने वाले ऑडियो या वीडियो बजाने पर भी होगी रोक.

– शादी समारोहों में भी घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा.

Related Articles

Back to top button