LIVE TVMain Slideदेशव्यापार

प्रदेश समस्त श्रम कार्यालयों में आॅनलाइन/आफलाइन पंजीकरण की कार्यवाही की जाए

प्रदेश सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 के तहत प्रदेश में 45 प्रकार के कार्यों को करने वाले कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए पंजीकरण किया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने इस संबंध में श्रमायुक्त को निर्देश दिए है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित किया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग की बैठक में निर्देश दिए थे कि प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड माध्यम से तत्काल प्रारम्भ किया जाए।

भारत सरकार से पंजीकरण माड्यूल प्राप्त होने के उपरांत राज्य के पंजीकरण के आंकड़ों को उससे इंटीग्रेट कर दिया जाए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए

ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को विभागीय पोर्टल पर दर्ज करने के बाद पंजीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश कि राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा पंजीकरण हेतु वेबसाइट का निर्माण एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए

तथा भारत सरकार से पंजीकरण माड्यूल प्राप्त होने के उपरांत उ0प्र0राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्यालय द्वारा पंजीकृत कामगारों के आंकड़ों को इसमें इंटीग्रेट करने की कार्रवाई की जाए।

श्री चन्द्रा ने कहा की इसी प्रकार मंत्री समूह की बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालयों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीकरण की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रारूप पर ही असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीकरण की कार्रवाई की जाए।

असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कर्मकारों का पंजीयन करने के लिए प्रदेश भर में 45 प्रकार के कर्मकारों को चिन्हित किया गया है।

उन्होंने कहा कि असंगठित कर्मकारो के पंजीकरण व नवीनीकरण हेतु शुल्क निर्धारित है। कर्मकारों के पंजीयन के लिए रु0 10, अंशदान के लिए रु0 50 तथा पहचान पत्र की दूसरी प्रति के लिए रु0 10 शुल्क निर्धारित किया गया।

असंगठित क्षेत्र के ऑफलाइन पंजीकृत श्रमिकों एवं पंजीयन शुल्क संबंधी अभिलेखों का रखरखाव प्रदेश के समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालयों में उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2016 में प्रदत व्यवस्था के अनुसार संरक्षित किया जाएगा।

पंजीकरण के उपरांत पंजीकृत श्रमिकों का पहचान पत्र उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्यालय को प्रतिमाह प्रेषित की जाएगी।

Related Articles

Back to top button