MP में 23 दिनों के अंदर लव जिहाद के खिलाफ कानून के तहत 23 मामले दर्ज
मध्य प्रदेश में 23 दिनों पहले लव जिहाद के खिलाफ लागू किए गए कानून के बाद से अबतक 23 केस दर्ज किए गए हैं. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनवरी महीने में लागू किये गये नए धर्मांतरण निरोधक अध्यादेश के तहत अब तक सबसे ज्यादा केस राजधानी भोपाल में दर्ज किए गए हैं.
कहां कितने केस दर्ज किए गए?
नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ‘‘ ये मामले मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत दर्ज किये गये हैं. यह अध्यादेश जनवरी माह में प्रदेश में लागू किया गया.’’ उन्होंने कहा कि इसके तहत भोपाल संभाग में सबसे अधिक सात मामले, इसके बाद इन्दौर में पांच, जबलपुर और रीवा में चार-चार और ग्वालियर संभाग में तीन मामले दर्ज किये गये हैं.
क्या है लव जिहाद के खिलाफ कानून?
मालूम हो कि जनवरी माह में मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिये धार्मिक स्वंत्रताता अध्यादेश 2020 लागू करने की घोषणा की थी. इसके तहत धमकी, जबरदस्ती, झूठ बोलकर तथा धोखाधड़ी कर विवाह के लिये धर्मांतरण कराने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. कुछ मामले में इस कानून के तहत 10 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है.