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प्रदेश के 9 जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का किया गया गठन

उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (अधिनियमसंख्या, 27 सन् 1968) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य के अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बस्ती

फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गोण्डा तथा मिर्जापुर (कुल 9) जिले के लिए व्यक्तियों के एक निकाय का गठन किया है जिसे संम्बंधित जिलों का नागरिक सुरक्षा कोर कहा जायेगा, और सम्बंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त कोरों का समादेशन करने के लिए नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है।

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव नागरिक सुरक्षा श्री राजन शुक्ला ने दी है। उन्होंने बताया अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (क) के अधीन निर्देश देती है कि पूर्वोक्त जिलों के जिला मजिस्टेªट

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) और नागरिक सुरक्षा नियमावली, 1968 के नियम 19 के उपनियम (1)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किये गये है।

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