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उ0प्र0 पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है।
इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में संशोधन करते हुए नियम-2 में उपनियम (घ) ‘पूर्ववर्ती निर्वाचन का तात्पर्य पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2015 और पश्चातवर्ती सामान्य निर्वाचनों से है’, जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रख्यापित की जाने वाली नियमावली आगामी सामान्य पंचायत निर्वाचनों में लागू की जाएगी। नियमावली के लागू होने से पंचायत सामान्य निर्वाचन के आरक्षण में सभी जनपदों में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जा सकेगा। सभी वर्गों को पंचायत सामान्य निर्वाचन में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होगा।