होली पर्व तथा आगामी चुनाव के दृष्टिगत 22 से 31 मार्च तक चलेगा विशेष अभियान
होली पर्व के दृष्टिगत मदिरा की खपत में वृद्धि होने के फलस्वरूप अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी व बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु 22 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक आबकारी विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।
यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय आर.भूसरेड्डी ने बताया कि निकट भविष्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पादित होना है
जिसमें प्रत्याशियों द्वारा स्थानीय लोगों को प्रभावित करने के अवैध स्रोतों से सस्ती मदिरा उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से यह अभियान प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है।
श्री भूसरेड्डी ने बताया कि जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आबकारी पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं और चालकों द्वारा अल्कोहल चोरी छिपे बेचे जाने की सम्भावना रहती है, की सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जायेगी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं एवं संदिग्ध स्थानों की अद्यतन सूचना के अनुसार दबिश कार्यवाही कराते हुए पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जायेगी।
साथ ही किराना, एवं दुग्ध वाहनों से अवैध मदिरा के परिवहन की शिकायत प्रायः प्राप्त हो रही है। ऐसे संदिग्ध वाहनों की भी सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
इस संबंध में आबकारी आयुक्त श्री पी. गुरू प्रसाद द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसमें समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) को निर्देशित किया गया है कि दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार करके यह सुनिश्चित किया जाये कि वहां से अवैध मदिरा की बिक्री तो नहीं की जा रही है।
दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू0आर0कोड की सूक्ष्मता एवं सर्तकतापूर्वक जांच की जाये। प्रदेश में संचालित मदिरा की आबकारी दुकानों पर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेजिंग कराते हुए निर्धारित प्रिन्ट रेट पर ही मदिरा की बिक्री सुनिश्चित की जाय
तथा जनपदों के असेवित क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों जहां पर मदिरा की दुकानें अव्यवस्थित हैं, वहां पर अवैध कारोबार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाय।
मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिये आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर,ें जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके। जिन क्षेत्रों में आसवनियां स्थित हैं
उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाये, ताकि उनसे अल्कोहल चोरी की सम्भवना न हो। अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसे दुकानों का निरीक्षण कर नमूने आहरित किये जायें और जांच में सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाये।